इंदौर: चूड़ीवाले तस्लीम को कोर्ट से नहीं मिली बेल, छेड़छाड़ के आरोप में हुई है जेल
इंदौर: चूड़ीवाले तस्लीम को कोर्ट से नहीं मिली बेल, छेड़छाड़ के आरोप में हुई है जेल
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में भीड़ की पिटाई का शिकार हुए और छेड़छाड़ के मामले में अरेस्ट किए गए चूड़ी बेचने वाले की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। एक वकील ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी है। सीनियर सरकारी वकील संजय मीणा ने कहा कि 25 साल के चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली की याचिका को मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल एडिशनल जज पावस श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दिया।

25 साल का तस्लीम अली मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है। तस्लीम अली को 23 अगस्त को अरेस्ट किया गया था, जब एक 13 साल की बच्ची ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके साथ ही तस्लीम अली के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया है, क्योंकि उसके पास दो आधार कार्ड मिले थे। दोनों में ही उसका परिचय अलग-अलग था। इसके साथ ही उसके पास से एक वोटर ID कार्ड भी पाया गया था। उसमें भी तस्लीम अली का नाम कुछ दूसरा था। पुलिस ने 23 अगस्त को उसे अरेस्ट किया था और 24 तारीख को ही सलाखों के पीछे भेज दिया था। अदालत में तस्लीम अली की जमानत का विरोध करते हुए पुलिस अफसरों ने कहा कि वह यूपी का निवासी है। अगर उसे जमानत दे दी गई तो फिर उसके खिलाफ जांच करना कठिन होगा।

तस्लीम के वकील एहतिशाम ने कहा कि, 'हम तस्लीम की जमानत के लिए उच्च न्यायालय जाएंगे। वह बेकसूर है और वह कुछ लोगों की नफरत का शिकार हुआ है।' दरअसल 22 अगस्त को तस्लीम अली को इंदौर के गोविंद नगर इलाके में पीटे जाने का मामला प्रकाश में आया था। तब कहा जा रहा था कि कुछ लोगों ने उसका नाम पूछा और उसकी पिटाई कर दी। पहले यह मामला सांप्रदायिक द्वेष का माना जा रहा था। किन्तु अगले ही दिन यह मामला तब पलट गया, जब तस्लीम पर अपनी पहचान को छिपाने और छेड़छाड़ का इल्जाम लगा। खुद राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि वह अपनी पहचान छिपा रहा था। उन्होंने कहा था कि आखिर किसी भी शख्स को अलग-अलग पहचान की आवश्यकता क्या है। 

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