4 घंटे लेट हुई ट्रेन, अब यात्री को मिलेंगे 30 हजार रुपए
4 घंटे लेट हुई ट्रेन, अब यात्री को मिलेंगे 30 हजार रुपए
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनों के देरी से चलने के लिए भारतीय रेलवे को फटकार लगा डाली है। जी दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन के लेट होने के एक मामले में इंडियन रेलवे को 30 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश जारी कर दिया है। आप सभी को बता दें कि एक व्यक्ति की फ्लाइट ट्रेन के लेट होने के चलते छूट गई थी, और उसके बाद उन्हें काफी नुकसान हुआ था। इसी घटना के होने के बाद व्यक्ति ने जिला कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और अब कोर्ट का फैसला उनके हक में आया। मिली जानकारी के तहत कोर्ट के इस फैसले को राज्य और उपभोक्ता कोर्ट ने भी सही ठहराया।

आप सभी को बता दें कि न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इस मामले में कहा, 'यदि रेलवे यह समझाने में विफल रहता है कि ट्रेन क्यों लेट हुई है, तो यात्रियों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।' केवल यही नहीं बल्कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा कि यात्रियों का समय कीमती है और ट्रेन की देरी के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जी दरअसल कोर्ट ने कहा, 'ये प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही का समय है। अगर सार्वजनिक परिवहन को प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो प्राइवेट कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना है, तो उन्हें सिस्टम और काम के तरीके में सुधार करना होगा। कोई भी व्यक्ति या यात्री अधिकारियों या प्रशासन की दया पर आश्रित नहीं रह सकते। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी।'

क्या है मामला- यह मामला 11 जून, 2016 का है, जिस समय शिकायतकर्ता संजय शुक्ला अपने परिवार के साथ अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस से जम्मू पहुंचे, हालाँकि उनकी ट्रेन सुबह 8:10 बजे जम्मू पहुंचने की बजाय दोपहर करीब 12 बजे वहां पहुंची। उस दौरान शुक्ला परिवार को श्रीनगर के लिए 12 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी, हालाँकि ट्रेन के लेट हो जाने से उनकी फ्लाइट छूट गई। यह सब होने के बाद संजय शुक्ला ने 15 हजार रुपये की टैक्सी बुक की और श्रीनगर पहुंचे और इसी के साथ ही समय पर नहीं पहुंचने के कारण वह उस होटल में भी नहीं ठहर सके जहां उन्होंने पहले से बुकिंग की थी। जी दरअसल बाद में उन्हें ठहरने के लिए अलग से 10 हजार रुपये और चुकाने पड़े।

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