यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आरक्षण नियमों में करने जा रहा है यह बड़ा बदलाव
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आरक्षण नियमों में करने जा रहा है यह बड़ा बदलाव
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नई दिल्ली : यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आरक्षण नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब यात्री यात्रा से चार घंटे पहले भी बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल कम से 24 घंटे पहले तक इस बदलाव की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कराया है और वह किसी कारण उस स्टेशन से किसी अन्य शहर में हों तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 

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ऐसा होगा नया नियम 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि नया नियम एक मई से लागू होगा। बोर्डिंग स्टेशन में परिवर्तन के नए नियम के तहत यात्री आरक्षण चार्ट बनने के ठीक पहले यानी यात्रा शुरू करने से चार घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करा सकेंगे। इसके लिए यात्री को 139 पर एक कॉल करना होगा। इसके अलावा स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन सुपरवाइजर व पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर पर एक आवेदन पत्र देना होगा।  

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जल्द लागु होगा नया नियम 

जानकारी के मुताबिक रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बोर्डिंग स्टेशन तो बदला जा सकता है, लेकिन यात्री रिफंड नहीं मांग सकते। इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। यह नियम राजधानी, शताब्दी समेत सभी मेल, एक्सप्रेस ट्रेन में लागू होगा। बता दें यह नियम जल्द की लागु हो जायेगा जिसके बाद यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा।

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