अल्पसंख्यक कौन ? आयोग ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं
अल्पसंख्यक कौन ? आयोग ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं
Share:

नई दिल्‍ली : देश में अल्पसंख्यक की सही परिभाषा निर्धारित करने की भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की मांग पर अल्पसंख्यक आयोग का कहना है कि इस मांग पर विचार करना अल्पसंख्यक आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है. ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दे.

दरअसल, याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि कई प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, किन्तु वहां उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए तय कोई लाभ नहीं मिल पाटा है. आयोग ने याचिकाकर्ता को लिखित में जवाब भेजा है. सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अर्जी में अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि कई प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक है. इसके बाद भी उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित कोई लाभ नहीं मिलता. 2017 में शीर्ष अदालत ने अश्विनी उपाध्याय को अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए कहा था. उनके ही ज्ञापन के जवाब में अल्पसंख्यक आयोग ने ये जवाब दिया है और इसकी प्रतिलिपि अश्विनी उपाध्याय को भी भेजी है.

आपको बात दें कि अश्वनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में मांग की थी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(सी) को ख़ारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह धारा मनमानी, अतार्किक और अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है. इस धारा के तहत केंद्र सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने के असीमित और मनमाने अधिकार प्राप्त हैं.

 

 दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान पर लगा मकोका, ACP को मिला जांच का जिम्मा

सूरत में बोले शिवराज, पतन की कगार पर पहुँच गई है कांग्रेस

मस्जिदों की जानकारी मांगे जाने पर भड़के फ़ारूक़ अब्दुल्ला, कहा - इसकी क्या जरूरत ?

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -