सिगरेट पर सेस बढ़ा, सिगरेट की लम्बाई से होगा निर्धारण
सिगरेट पर सेस बढ़ा, सिगरेट की लम्बाई से होगा निर्धारण
Share:

नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल ने सिगरेट पर लगने वाले सेस में वृद्धि कर दी गई है, जो सोमवार-मंगलवार की आधी रात से लागू भी हो गया है. इससे सरकार को 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे. काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी.

आपको जानकारी दे दें कि अब सिगरेट की लंबाई के हिसाब से सेस लगेगा. यदि सिगरेट की लंबाई 65 मिलीमीटर तक है तो प्रति हजार सिगरेट पर सेस 485 रुपए बढ़ाया गया है. 65 मिमी से लंबी सिगरेट पर सेस में प्रति हजार 792 रु. तक की वृद्धि की गई है. जीएसटी काउन्सिल में कपड़े के संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ .

बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद पता चला कि सिगरेट पर 28% टैक्स के साथ जो सेस तय किया गया था उसमें पुराने टैक्स का ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ था.इससे जीएसटी में इन पर औसत टेक्स दर पहले की तुलना में कम हो गई . इससे कंपनियों को काफी फायदा हो हो रहा था। इसीलिए सेस में वृद्धि की गई है.अब मौजूदा 28% जीएसटी रेट के साथ 5 फीसदी एड वैलोरम बना रहेगा. एड वैलोरम सेस वह सेस है, जो गुड्स की कुल अनुमानित वैल्यू के प्रपोशन में लगाया जाता है.

यह भी देखें

GST के पोर्टल में बड़ी गड़बड़ी, लॉगिन करने पर किसी और का अकाउंट खुलता

यूज्ड कार बाजार पर GST का क्या पड़ा है असर, यहाँ जाने!

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -