आयकर विभाग ने कर जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई
आयकर विभाग ने कर जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई
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नई दिल्ली: भारत आयकर विभाग की ओर से जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार विभाग ने आईटीआर भरने की डेडलाइन एक महीने और बढ़ा दी है. सरकार की ओर से इसके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित कर दी गई है. वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने आयकर जमा करने की तारीख बढ़ा दी है.

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हो सकता है जुर्माना
पहले आयकर विभाग द्वारा आयकर जमा करने के लिए 31 जुलाई अंतिम दिनांक दी गई थी, लेकिन अब सरकार द्वारा आयकर भुगतान कर्ताओं को सहूलियत देते हुए आयकर जमा करने की अंतिम दिनांक एक महीना बढाकर 31 अगस्त कर दी है. आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप अंतिम दिनांक तक भी कर एक भुगतान नहीं करते हैं तो आप पर 5 रूपए तक का जुर्माना लग सकता है, इसके अलावा आपको इनकम टैक्स एक्ट की अलग-अलग  धाराओं के तहत नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं.

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ऐसे जमा करें आयकर

इनकम टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पहले आपको अपनी आय से जुड़े सारे दस्तावेज़ तैयार करवाने होंगे. वेतनभोगियों को आयकर जमा करने के लिए आईटीआर 1 अथवा सहज फॉर्म भरना होगा.

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