टैक्स से जुड़ी हर समस्या का यहां मिलेगा जवाब
टैक्स से जुड़ी हर समस्या का यहां मिलेगा जवाब
Share:

आयकर विभाग ने कोरोना की वजह से टैक्स दाताओं को काफी सारी ​छूट दी है. वही, वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म-1 (सहज) को एक्टिवेट कर दिया है. ऐसे में 50 लाख रुपये सालाना तय की आय वाले व्यक्तिगत करदाता इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर आप भी इनकम टैक्स जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए इस बात की गणना जरूरी है कि आपके ऊपर कितने रुपये की कर देनदारी बनती है. ऐसा करने के लिए आपको कही और जाने की जरूरत नहीं है. आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से कुछ मिनटों में ही अपनी कर देनदारी का पता लगा सकता है. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. 

आइए जानते है टैक्स गणना की हर एक डिटेल्स 

1. सबसे पहले https://www.incometaxindia.gov.in/pages/default.aspx को ओपन करें.

2. अब आपको बाएं साइड में नीचे की तरफ 'Important Links' दिखेगा.

3. इस सेक्शन के अंतर्गत आपको 'Tax Calculators' पर क्लिक करना होगा.

4. अब आपके सामने कई तरह के कैलकुलेटर आएंगे.

5. इनमें हाउस रेंट अलाउएंस कैलकुलेटर, ट्रांसपोर्ट अलाउएंस कैलकुलेटर, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर और टैक्स कैलकुलेटर प्रमुख हैं.

6. अब आप इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए.

7. इस विकल्प के तहत आपको एसेसमेंट ईयर, टैक्सपेयर टाइप और विभिन्न तरक की जानकारी प्रविष्ट करनी होगी.

8. सभी तरह की जरूरी जानकारी प्रविष्ट करने के साथ आपको अपनी टैक्स देनदारी के बारे में बता चल जाएगा. 

कोरोना के चलते घटी सोने की डिमांड, व्यापार घाटे में मिली राहत

लगातार पांचवे दिन स्थिर रहीं पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें, ब्रेंट क्रूड ने पकड़ी रफ़्तार

कहीं आपके किचन का नमक 'नकली' तो नहीं ? दिल्ली पुलिस ने पकड़ी बड़ी खेप

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -