सिंघवी पर आयकर ने लगाया 57 करोड़ रूपए का जुर्माना
सिंघवी पर आयकर ने लगाया 57 करोड़ रूपए का जुर्माना
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नई दिल्ली। देशभर मेें 500 रूपए और 1000 रूपए के नोट बैंक में जमा कर नए नोट लेने को लेकर बड़े पैमाने पर लोग बैंक पहुंच रहे हैं। मगर इसी बीच कई लोगों पर आयकर विभाग की कार्रवाई हो रही है। इसी तरह की कार्रवाई में कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ अभिभाषक अभिषेक मनु सिंघवी घिर गए हैं दरअसल उन पर 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं बल्कि 56 करोड़ 67 लाख रूपए का जुर्माना आरोपित किया गया है।

जी हां, अभिषेक मनु सिंघवी पर आरोप लगाया गया है कि वे अपने कार्यालय में खर्च की गई राशि से जुड़े दस्तावेज आयकर विभाग को प्रदान नहीं कर पाए। इतना ही नहीं आयकर विभाग ने उन्हें लेकर कार्रवाई की है। दूसरी ओर राजस्थान उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के इस आदेश पर स्टे लगा दिया।

अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते 3 वर्ष की आय 91.35 करोड़ कम दर्शाई गई है। हालांकि सिंघवी ने कहा है कि वर्ष 2012 के अंत में उनके दस्तावेजों पर दीमक लग गई थी और उनके दस्तावेज दीमक से खराब हो गए थे।

मगर उन्होंने यह जरूर कहा कि 3 वर्ष मेें उन्होंने स्टाफ के लिए 5 करोड़ रूपए के लैपटाॅप खरीदे। सिंघवी द्वारा इस खरीद पर 30 प्रतिशत की छूट की मांग की जा रही थी। आयकर विभाग ने अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को नकार दिया और उन्हें 56 करोड़ 67 लाख रूपए का जुर्माना लगाया। हालांकि अब सिंघवी राजस्थान उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर गए हैं और न्यायालय ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर स्थगन आदेश दे दिया है। सिंघवी ने आरोप लगाया है कि उन पर राजनीति के चलते कार्रवाई की जा रही है।

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