IT का छापा पड़ने पर मिले कालेधन पर लगेगा 137 फीसदी टेक्स
IT का छापा पड़ने पर मिले कालेधन पर लगेगा 137 फीसदी टेक्स
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चंडीगढ़ /नई दिल्ली : 8 नवंबर को पीएम मोदी की नोटबन्दी के बाद आयकर विभाग  ने जिस तरह से सक्रिय होकर धड़ाधड़ धरपकड़ शुरू की गई मुहिम का ही असर है कि लोग अब गरीब कल्याण योजना में 50 फीसदी कर जमा कर अपने धन को सफ़ेद करने लगे हैं. जबकि आयकर विभाग का कहना है कि काले धन का पता लगने के बाद व्यक्ति को 'बख्शा' नहीं जाएगा.

इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना लगेगा.वहीँ अगर यदि छापेमारी के दौरान यह स्वीकार किया जाता है कि बरामद रकम या सामान अघोषित आय का हिस्सा है और आमदनी का स्रोत बताया जाता है तो यह कर और जुर्माना 107.25 प्रतिशत होगा.

विभाग ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति छापेमारी के दौरान अपनी अघोषित आय को स्वीकार नहीं करता है, और यदि कर नहीं दिया गया है और वह आमदनी का स्रोत नहीं बता पाता है, तो ऐसे में कर जुर्माना 137.25 प्रतिशत लगेगा. प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (एनडब्ल्यूआर) राजेंद्र कुमार ने इस बारे में कहा कि हम लोगों से अपनी बैंकों और डाकघरों में जमा अघोषित नकदी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत खुलासा करने को कह रहे हैं.

आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 17 दिसंबर को पेश की गई है और 31 मार्च, 2017 तक खुली रहेगी.सरकार की नजर में काला धन वह है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है. साथ ही यदि आपके नाम बेनामी संपत्ति है तो भी आप इसके खिलाफ भविष्य में होने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं. इसके लिए आपको इस संपत्ति का खुलासा करना होगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 फीसदी जुर्माना देना होगा.

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