नई दिल्ली : सरकार द्वारा काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से हजार-पांच सौ के नोटों को बन्द करने के बाद कालेधन पर पूरी तरह लगाम लगाने की तैयारी में जुटे आयकर विभाग ने अब बैंकों से कहा है कि जिन खातों में ढाई लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा की गई है उन खातों की सूचना विभाग को देंवें. निर्धारित 50 दिनों तक बैंकों को इस बाबत सतर्क रहने को कहा गया है.
गौरतलब है कि 8 नवम्बर को जैसे ही पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बन्द करने की घोषणा की गई, वैसे ही कालाधन रखने वाले ज्वेलर की दुकानों पर सोने के आभूषण आदि खरीदने दौड़ पड़े. सराफा की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लग गई. इसकी जानकारी जब आयकर विभाग वालों को लगी तो वह इन ज्वेलर्स की दुकानों पर छानबीन करने पहुँच गई, जिससे ग्राहकों के साथ दुकानदारों में भी हड़कम्प मच गया.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले बैंकों को एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर ही आयकर विभाग को सूचित करना पड़ता था. उधर राजस्व विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि इस कदम से ईमानदार लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी. वे पुराने पांच सौ और हजार के नोट के बदले बिना किसी झंझट के नए नोट बदल सकते हैं या अपने खाते में जमा करा सकते हैं. जिन लोगों की जमा रकम उनकी आय से मेल नहीं खाएगी, उन पर जुर्माना और कर दोनों लगाया जाएगा.