नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे प्रकरण पर रोक लगा दी। इस अदालत में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरूद्ध आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था।
जिसमें राहुल ने आरएसएस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति पीसी पंत की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख तक निचली अदालत में लंबित किए गए मामले की आगामी कार्रवाही पर ही रोक लगा दी। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और केंद्र को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
इसके बाद मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। दूसरी ओर राहुल की ओर से मानहानि को लेकर विभिन्न दशाओं में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और एक याचिका दायर कर दी गई है। मानहानि के इस मामले को भी भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया। यही नहींे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई और कहा गया है कि इसकी संवैधानिक वैधता को देखा जाना चाहिए।