नेशनल हेराल्ड मसले के दस्तावेजों को सील बंद रखने के दिए मजिस्ट्रेट ने निर्देश
नेशनल हेराल्ड मसले के दस्तावेजों को सील बंद रखने के दिए मजिस्ट्रेट ने निर्देश
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नई दिल्ली : दिल्ली के न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मसले पर वित्त, शहरी विकास और कंपनी मसले के मंत्रालयों के ही साथ आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों से मंगवाए गए दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में बंद किए जाने की बात कही है। न्यायालय ने कहा है कि इन लिफाफों को तब तक बंद रखा जाए जब तक कि अगला आदेश न दे दिया जाए।

उनके द्वारा निर्देश तब दिया गया जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी एवं मामले के अन्य आरोपियों ने अदालत से कहा कि सुब्रह्मण्यम स्वामी को पहले उन दस्तावेजों की प्रासंगिकता के बारे में उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, जो मांगे गए हैं क्योंकि बीजेपी नेता ने कहा है कि वह अदालत को इसके बारे में बताएंगे।

जिस पर अभिभाषक और भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि न्यायालय को इस मामले में वे जानकारी देंगे। मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने इस मामले में कहा कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अध्ययन में लिया गया है। इसलिए यह काफी उचित होगा कि न्यायालय के सामने दस्तावेजों की फोटो प्रतियां सीलबंद लिफाफे में रखी जाऐं।

मजिस्ट्रेट द्वारा यह भी कहा गया कि 11 जनवरी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा गौर कर लिया गया है, आज गवाहों द्वारा पेश किये गये रिकार्ड की फोटो प्रतियों को अगले आदेश तक सीलबंद लिफाफे में बंद करके रखना समुचित होगा। इन दस्तावेजों को सील करने से पहले ढंग से क्रमवार रखा जाए।

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