नई आरक्षण व्यवस्था, बनी ST/SC के लिए खतरा
नई आरक्षण व्यवस्था, बनी ST/SC के लिए खतरा
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वाराणसी:  आरक्षण पर हुए बवाल के बाद इस समय एक नई आरक्षण व्यवस्था को लेकर चर्चाएं चल रहीं है. देश में पहले ही अनुसूचित समुदाय अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए विरोध प्रदर्शित कर रहा है, उस पर अगर यह नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाती है, तो यह आग में घी डालने के सामान होगा. उत्तर प्रदेश की विख्यात यूनिवर्सिटी बीएचयू ने इसकी जानकारी दी है,  क्योंकि बीएचयू में यह नई आरक्षण पद्धति लागू होने पर अनुसूचित जाति (SC) की सीटें 50 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (ST) की सीटें 80 फीसदी और ओबीसी की सीटें 30 फीसदी तक घट जाएंगी. 

इसके लिए विश्विद्यालय ने खुद शोध किया है और कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार 12 मई, 2017 तक फैकल्टी के कुल 1,930 पद थे. पुरानी आरक्षण व्यवस्था लागू होती तो इसमें से एससी के लिए 289, एसटी के लिए 143 और ओबीसी के लिए 310 सीटें होतीं. लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ़ इंडिया (UGC) द्वारा बनाए गए नई आरक्षण प्रणाली के तहत यूनिवर्सिटी में एससी के लिए 119 सीटें, एसटी के लिए 29 सीटें और ओबीसी के लिए महज 220 सीटें आरक्षित होंगी.

दरअसल, पुरानी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार पूरी यूनिवर्सिटी को एक ही यूनिट माना जाता था, लेकिन इस नए फॉर्मूले के अनुसार अब हर विभाग को अलग मानकर आरक्षण किया जाएगा, यानि जितने पद जिस विभाग में खाली होंगे, उसके अनुसार उस विभाग का आरक्षण होगा. और अगर किसी विभाग में एक या दो ही पद खाली निकलते हैं तो वहां SC/ST को आरक्षण नहीं मिल पाएगा. साथ ही जिन विभाग में किसी कैडर में दो या उससे अधिक लेकिन 15 से कम पोस्ट खाली हैं वहां भी केवल एक एससी को सीरियल नंबर 7 और केवल एक एसटी को सीरियल नंबर 14 पर आरक्षण मिल पाएगा. इस आरक्षण प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज जताया है. गौरतलब है कि उच्च शिक्षा नियामक ने 5 मार्च को आदेश जारी किया था कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आरक्षित पद की गणना विभागवार की जाएगी. 

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