हरियाणा नें अनपढ़ अब नही लड़ सकेंगे चुनाव
हरियाणा नें अनपढ़ अब नही लड़ सकेंगे चुनाव
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत के लिए एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कोर्ट ने नए नियम जारी किए है। जिसके तहत अब केवल पढ़े-लिखे लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में खट्टर सरकार के नए नियम पर लगाए गए स्टे को खत्म कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद से राजनीति में सुधार लाने के लिए 11 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संसोधन करने के लिए नियम बनाए गए। इस नियम पर हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसी के बाद गुरुवार को फैसला आया।

सरकार ने संसोधन करके निर्वाचित प्रतिनिधियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 पास होना कर दिया है। इसमें भी छूट देते हुए महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए 8 वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हो या जिन्हें किसी मामले में 10 वर्ष तक की सजा हो चुकी है, वो चुनाव नही लड़ पाएंगे। साथ ही जिन लोगो ने सहकारी बैंको से कर्ज लेकर नही चुकाया है, वो भी अयेग्य करार दिए गए है।

इन सबके अलावा अधिनियम में दो अन्य संसोधन भी किए गए है। जिसके तहत घर की बिजली कनेक्शन की बकाया राशि चुकाना अनिवार्य है और चुनाव में खड़ा होने के लिए घर में शौचालय होना भी जरुरी है।

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