'10 दिनों के अंदर गिराया जाए मंदिर..'  केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
'10 दिनों के अंदर गिराया जाए मंदिर..' केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अरविन्द केजरीवाल सरकार को दक्षिण दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में सार्वजनिक भूमि पर गैर कानूनी रूप से निर्मित मंदिर को गिराने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 10 दिन की मोहलत दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने संबंधित थाना प्रभारी को मंदिर में रखी प्रतिमाओं को पास के मंदिर में रखने का निर्देश दिया है ताकि इन मूर्तियों की पवित्रता बनी रहे और भक्तों की भावनाओं का सम्मान किया जाए।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अपने आदेश में कहा है कि पेश रिपोर्ट और तथ्यों से स्पष्ट है कि सार्वजनिक जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बनाए गए मंदिर में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं हो रही है, ऐसे में उसे वहां से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि मंदिर या गुरुद्वारे के नाम पर किसी भी अनधिकृत निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि अतिक्रमण को तेजी से क्यों नहीं हटाया जाए ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो। 

न्यायमूर्ति पल्ली ने सरकार को डिफेंस कॉलोनी इलाके में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के सामने किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मंदिर को 10 दिन के अंदर हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को मंदिर हटाने में सरकार को सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि सक्षम प्राधिकार बीते कई वर्षों से शहर की समस्या को लेकर लापरावाह रहे। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अतिक्रमण पाया है तो धार्मिक समिति का प्रश्न ही कहां है। 

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