CEC की नियुक्ति पर बोला सुप्रीम कोर्ट, 'सरकार करती है'
CEC की नियुक्ति पर बोला सुप्रीम कोर्ट, 'सरकार करती है'
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर आज यानी बुधवार को अहम सुनवाई की है। वहीं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया। जी दरअसल सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा कोई भी सरकार एक यस मैन को नियुक्त करती है और उसके जैसी सोच होती है। आप उसे सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, देखने में तो सब ठीक है लेकिन जो क्वालिटी की कमी है उसका क्या, उसके कार्यों की स्वतंत्रता है या नहीं? पद के साथ कुछ स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। यह वह गुण है जिसकी आवश्यकता है। दरअसल, केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोलेजियम जैसी व्यवस्था कायम करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है।

वहीं इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'हां, बिल्कुल यह एक आवश्यकता है। लेकिन यह एक विचार प्रक्रिया है। 1991 के बाद मुझे कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।' इसी के साथ जस्टिस जोसेफ ने कहा कि 2017 में सुनील अरोड़ा की नियुक्ति को देखिए। इसके जवाब में एजी ने कहा कि जिस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, उसे वरिष्ठता के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया जा सकता है। वहीं सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान पीठ से कहा कि 'सवाल ये है कि कौन व्यवस्था में बदलाव कर सकता है।'

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वहीं इसका जवाब ये है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, जो चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर आधारित होती है। यह कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति का चरित्र विभिन्न मानकों से समाहित होता है। इन्हीं में से एक मानक है स्वतंत्रता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कैसे एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया। उसकी ओर से यह बात कही गई कि मुख्य बिंदु यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया की प्रणाली में सिर्फ केंद्रीय कैबिनेट के जरिये नाम तय कर लेने की अपेक्षा लार्जर बॉडी की जरूरत होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि हम पूछ रहे हैं कि हमें वह तंत्र दिखाएं, जिसे आप नियुक्ति में लागू करते हैं। आपने अभी 2 दिन पहले किसी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। यह याद होना चाहिए। हमें दिखाओ। हमने आपको कल कहा था। वहीं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर एजी ने कहा 'तो क्या अदालत कह रही है कि मंत्रिपरिषद पर भरोसा नहीं है।' ऐसे में जस्टिस रस्तोगी ने कहा नहीं, हम अपनी संतुष्टि के लिए कह रहे हैं कि आपने दो दिन पहले नियुक्ति में जो मैकेनिज्म अपनाया था, वह हमें दिखाइए।

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