यदि ड्यूटी पर हुई CRPF जवान की मौत, तो परिवार को मिलेंगे 35 लाख
यदि ड्यूटी पर हुई CRPF जवान की मौत, तो परिवार को मिलेंगे 35 लाख
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नई दिल्ली: ड्यूटी के दौरान यदि किसी CRPF जवान की मौत हो जाती है, तो उनके परिजनों को अब 21.5 लाख रुपए के स्थान पर 35 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में CRPF के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इस फैसले के बारे में जानकारी दी गई है। विभाग ने जवानों से संबंधित अन्य मामलों में भी कई बड़े फैसले लिए हैं।

अन्य मामलों में, जोखिम निधि में बदलाव कर उसे 25 लाख रुपये कर दिया गया है। शहीद होने वाले के जवानों की पुत्री या बहन की शादी के लिए आर्थिक मदद बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CRPF) के सभी जवानों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद की राशि नवंबर महीने से बढ़ाने की तैयारी पहले से ही चल रही थी। गृह मंत्रालय ने इस राशि को बढ़ाकर 35 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। 

बता दें कि इससे पहले CRPF में यह जोखिम निधि साढ़े 21 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये के बीच थी, जो डायरेक्टोरेट जनरल की ओर से निर्धारित की जाती थी। इसी तरह ज्यादातर हवाई अड्डों पर तैनात CISF के शहीद जवानों के परिवार लिए जोखिम निधि 15 लाख रुपये थी। भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली ITBP का कोई जवान अगर ड्यूटी पर शहीद होता था तो यह राशि 25 लाख रुपये थी।

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