टेलीकॉम कंपनियों पर सख्ती, सर्विस बंद करने से पहले करना होगा यह बड़ा काम
टेलीकॉम कंपनियों पर सख्ती, सर्विस बंद करने से पहले करना होगा यह बड़ा काम
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सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए चेताया है. जहां सभी टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि उन्हें अपनी सेवाओं को बंद करने से कम से कम 30 दिन पहले ग्राहकों को अग्रिम नोटिस देना होगा. सर्कार ने इस तरह कंपनियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. इस सम्बन्ध में एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी. 

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यह घटनाक्रम उन घटनाओं की पृष्ठभूमि में हुआ है जिनमें कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने अचानक सेवाएं बंद कर दी जिससे उनके ग्राहकों को परेशानी हुई. ग्राहकों को परेशानी न ही इस ध्यान में रलहते हुए सर्कार ने यह बड़ा कदम उठाया. नया नियम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिश का हिस्सा है जिन्हें दूरसंचार आयोग ने बुधवार को हुई अपनी बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी है. 

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दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह निर्णय लिया गया कि सेवा बंद करने से पहले ग्राहकों को 30 दिन का नोटिस दिया जाए और लाइसेंस धारक तथा ट्राई को 60 दिन पहले अधिसूचित किया जाना चाहिए. इससे पहले कोई समय सीमा नहीं थी.

 

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