चंदा कोचर से बोनस के 12 करोड़ वापस लेना चाहता है ICICI, हाई कोर्ट में लगाई याचिका
चंदा कोचर से बोनस के 12 करोड़ वापस लेना चाहता है ICICI, हाई कोर्ट में लगाई याचिका
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नई दिल्ली: कर्ज वितरण में अनियमितता के केस में फंसीं चंदा कोचर की मुश्कलें थमने का नाम नहीं ले रही है. अब ICICI बैंक ने चंदा कोचर को दी गई बोनस राशि वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय में रिकवरी सूट दाख‍िल किया  है. बैंक चंदा को बोनस और अन्य फायदों के तौर पर मिले 12 करोड़ रुपये वसूलना चाहता है. चंदा कोचर को बैंक के CEO और  MD पद से निष्काषित कर दिया गया है. वीडियोकॉन समूह को नियम के ख‍िलाफ जाकर 3,250 करोड़ रुपये का लोन देने के मामले में चंदा कोचर जांच का सामना कर रही हैं.

खबर के मुताबिक, बैंक ने पिछले सप्ताह ही शुक्रवार को उच्च न्यायालय में यह मामला दाखिल किया है. बैंक ने एक हलफनामे के द्वारा यह मांग की है कि गत वर्ष चंदा कोचर द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज किया जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी, सोमवार को की जाएगी. बैंक के अनुसार, अप्रैल 2006 से मार्च 2018 के बीच चंदा कोचर को यह बोनस दिए गए थे. अब बैंक क्लॉबैक के तहत बोनस वापस लेना चाहता है, जिसमें यह प्रावधान होता है कि कोई कंपनी कर्मचारी के गलत आचरण या कंपनी के नुकसान की स्थ‍िति में बोनस जैसे इन्सेंटिव की रकम वापस ले सकती है.

चंदा कोचर पहले ही खुद को टर्मिनेट करने के लिए बैंक के ख‍िलाफ उच्च न्यायालय में मामला दाखिल कर चुकी हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान ही चंदा कोचर के वकील को पता चला कि बैंक ने बोनस की वापसी के लिए केस दाखिल किया है. चंदा का कहना है कि जब वह जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर चुकी थीं, तो उन्हें हटाए जाने का कोई औचित्य नहीं था.

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