हैदराबाद ट्विन बम ब्लास्ट: दो आरोपी दोषी करार, एक पर फैसला सुरक्षित
हैदराबाद ट्विन बम ब्लास्ट: दो आरोपी दोषी करार, एक पर फैसला सुरक्षित
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हैदराबाद: 2007 में हैदराबाद के लुम्बिनी पार्क और गोकुल पार्क में हुए धमाकों के 11 साल बाद आज अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है. मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने ट्विन बम ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाते हुए अनिक शफ़ीक़ सईद और इस्माइल को दोषी ठहराया गया जबकि इसी मामले में दो अन्य आरोपियों  फारूक शारफुद्दीन तारकीश और मोहम्मद सादिक इसार शायक को बरी कर दिया गया है.  सोमवार, 10 सितंबर को न्यायालय एक और आरोपी तारीक अंजुम पर फैसला सुनाएगा. 

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इससे पहले 27 अगस्त को फैसला स्थगित कर दिया गया था, अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश (प्रभारी) टी श्रीनिवास राव ने 4 सितम्बर मंगलवार को फैसला आरक्षित कर दिया था. उल्लेखनीय है कि इन जुड़वां विस्फोटों में 44 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 68 घायल हो गए थे. तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने इस मामले की जांच की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था, सभी आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी थे. एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार आरोप-पत्र दायर किए थे और दो फरार आरोपियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी ममाले में नामजद किया था.

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गिरफ्तार आरोपियों- मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, अनीक शफीक सईद, फारुक शार्फुद्दीन तरकश, मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख और तारिक अंजुम को 27 अगस्त को चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था जहां वह वर्तमान में कैद हैं. धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं तथा विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धाराओं के तहत केस चल रहा था, अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनीक शफीक सईद ने लुंबिनी पार्क में बम रखा था जबकि गोकुल चाट पर रियाज भटकल ने बम रखा था वहीं एक और बम इस्माइल चौधरी ने रखा था. आपको बता दें कि रियाज़ भटकल और इक़बाल भटकल अभी फरार हैं. 

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