पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले उसके पति व प्रेमिका को उम्रकैद
पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले उसके पति व प्रेमिका को उम्रकैद
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बलरामपुर : प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी व अपने बच्चे की हत्या करने के मामले में अपर सत्र एवं जनपद न्यायाधीश/फास्टट्रैक कोर्ट प्रथम ने आरोपी पति व उसकी प्रेमिका को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया.

मृतका के भाई व मुकदमे के वादी प्रेम कुमार निवासी मजौहवा बिस्कोहर सिद्धार्थनगर ने 10-12-11 को गौरा बाजार थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी बहन व उसके 5 वर्षीय बेटे सुंदरम की जलाकर हत्या कर दी गई. इसपर पुलिस ने मामला दर्ज कर, कार्यवाही करते हुए आरोपी मृतका के पति व उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया. अपर शासकीय अधिवक्ता रवीन्द्र यादव के मुताबिक 6 साल तक चले इस केस में तमाम गवाहों के बयान दर्ज कराते हुए दोनों पर आरोप साबित हुआ जिसके बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

बता दे की यह पूरा मामला प्रेम प्रंसग से जुड़ा है. थाना पचपेड़वा के सोनहरी गनेशपुर पचपेड़वा का रहने वाले राजेश कुमार मिश्रा व चांदरशी हरैया की रहने वाली कामिनी वर्मा का कुछ महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. राजेश मिश्रा की गौराबाजार चौराहे पर कपड़े की दुकान थी. राजेश ने अपनी प्रेमिका कामिनी के साथ मिलकर अपनी पत्नी व बच्चे को दुकान में बंद कर आग के हवाले कर दिया, जिसमें पत्नी व बच्चे की जलकर मौत हो गई थी. इस मामले में 6 साल तक मुकदमा चला. जिसके बाद एडीजे/फास्टट्रैक जज प्रथम ने धारा 302 (हत्या के मामले में) के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 15000 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया.

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