आयशा सुसाइड केस में आरोपी पति को 10 साल की जेल, पीड़िता ने साबरमती नदी में कूदकर दी थी जान
आयशा सुसाइड केस में आरोपी पति को 10 साल की जेल, पीड़िता ने साबरमती नदी में कूदकर दी थी जान
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अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने आयशा सुसाइड केस में उनके पति आरिफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. आयशा ने  25 फरवरी, 2021 में नदी में कूदकर ख़ुदकुशी कर ली थी. ख़ुदकुशी से पहले आयशा ने एक वीडियो बनाकर आरिफ को भेजा था. जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था. इसके बाद पुलिस ने आयशा पति आरिफ को राजस्थान के पाली से अरेस्ट कर लिया था. बता दें कि आयशा मूल रूप से राजस्थान की निवासी थी और अहमदाबाद के वातवा में रह रही थी. 

आयशा ने साबरमती नदी में छलांग लगाने से पहले अपने वीडियो में कहा था कि, 'मैं दुआ करती हूं कि यह प्यारी नदी मुझे अपने प्रवाह के साथ गले लगा ले.' आयशा की मौत के बाद पता चला था कि ये केस दहेज उत्पीड़न का है. आयशा का निकाह राजस्थान के आरिफ के साथ 2018 में हुआ था, मगर उसे लगातार दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था. इसके साथ ही आरिफ का राजस्थान की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग भी था. आयशा के सामने ही आरिफ अपनी प्रेमिका के साथ वीडियो कॉल पर बात करता था. इस कारण प्रेग्नेंसी के दौरान आरिफ के व्यव्हार से आयशा टूट गई थीा और डिप्रेशन में आ गई थी. वहीं, गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई थी. दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था. रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर उसने नदी में कूदकर ख़ुदकुशी कर ली थी.

आयशा के सुसाइड के बाद पति आरिफ फरार हो गया था. परिजनों ने पुलिस को बताया था कि वो एक विवाह कार्यक्रम में गया है. इसके बाद आरिफ के फोन को सर्विलांस पर लेकर उसे पाली से गिरफ्तार किया गया था. जब पुलिस ने आरिफ को पकड़ा, तो उसने पुलिस के साथ ऐसे चलना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो. हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं दिख रही थी.

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