कितना सही है आधार, आशंका अभी भी बरक़रार
कितना सही है आधार, आशंका अभी भी बरक़रार
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नई दिल्ली: इन दिनों आधार को लेकर बड़ी बहस चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार से जुड़े एक मामले की सुनवाई की. इस सुनवाई के दौरान आधार मामले के एक याचिकाकर्ता और सीनियर वकील अरविंद दातार ने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान जहां एक ओर अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने दावे के साथ कहा कि आधार कार्ड फूल-प्रूफ है और इससे काफी सारी धोखाधड़ियों को रोका जा सकता है.

वहीं इन दावों के झूठ को उजागर करते हुए दातार जो आयकर मामलों पर लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं ने कहा कि अटॉर्नी जनरल दावा कर रहे हैं कि आधार इतना फूल प्रूफ है कि यह सभी तरह के भ्रष्टाचार को रोक सकता है. वास्तव में, यह पता चला है कि यह बहुत असाधारण रूप से इतना फूलप्रूफ है कि आप आधार नंबर की जगह 12 शून्य डाल सकते हैं और आपका आयकर रिटर्न (आईटीआर) स्वीकार भी कर लिया जाएगा. वरिष्ठ वकील ने बताया कि कैसे आधार एक्ट में शब्द का ‘नियमों के अनुसार’ इस्तेमाल 26 बार किया गया है. 

उन्होंने कहा, “जब आप मूल बॉयोमैट्रिक्स जैसे मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे नियमों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है.” दातार ने तर्क दिया कि आधार अधिनियम की धारा 7, जो इसे सब्सिडी के लिए अनिवार्य बना देती है, स्पष्ट रूप से मनमानी है, यानी एकतरफा है. गौरतलब है कि आधार की तेजी से बढ़ती स्वीकार्यता और अनिवार्यता के बीच अब इसकी सुरक्षा के संबंध में बड़ी खामी सामने आई है. ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि आप आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के दौरान आधार के कॉलम में 12 बार जीरो और 12 बार एक लिखकर भी काम चला सकते हैं और ऐसा करने के बाद भी आपका आईटीआर रिटर्न स्वीकार कर लिया जाएगा. यह आईटीआर सिस्टम में अब तक की सबसे बड़ी खामी मानी जा रही है.

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