उत्तर प्रदेश / आगरा : उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्र आगरा में होटल व्यवसाय शुरू करने की मंशा रखने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने कारोबारियों को शहर के रिहाइशी इलाकों में भी होटल खोलने की इजाजत देने का फैसला लिया है. खबरों के अनुसार आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) होटल के नक्शे स्वीकृत करने के नियमों को आसान करने जा रहा है. अब शहर के आवासीय इलाकों में भी होटल खोले जा सकेंगे. गौरतलब है कि शहर में होटल बनाने के लिए नक्शा स्वीकृत कराने के लिए जटिल प्रक्रिया थी. प्राधिकरण की योजना में प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्र में होटल का मानचित्र तो स्वीकृत हो जाता था लेकिन आवासीय क्षेत्र में होटल के लिए भूखंड का भू उपयोग परिवर्तन करना काफी मुश्किल होता था.
सूत्रों ने बताया कि रिहाइशी इलाके में भूखंड का भू उपयोग बदलने के बारे में प्रस्ताव पहले प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत होता था, उसके बाद इस प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति लेनी होती थी लेकिन अब शहर के किसी हिस्से में होटल का मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन ने ग्रीन बेल्ट और कृषि भूमि को छोड़कर सभी तरह के भूखंडों में होटल का मानचित्र स्वीकृत करने की सलाह दी है. शर्त यह रहेगी कि वहां 18 मीटर चौड़ी सड़क हो. इस बारे में जनता से प्राप्त सुझाव के अध्ययन के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.
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