SC में गृह मंत्रालय का बयान- कोरोना से बचना डॉक्टर की खुद की जिम्मेदारी
SC में गृह मंत्रालय का बयान- कोरोना से बचना डॉक्टर की खुद की जिम्मेदारी
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस से बचाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर किया है. मंत्रालय ने इस हलफनामे में कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव करना डॉक्टर की स्वयं की जिम्मेदारी है. फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म करने की केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन पर सवाल उठाने वाली याचिका के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह हलफनामा दाखिल किया है.

हलफनामे में कहा गया है कि हॉस्पिटल इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो अस्पताल के भीतर कोरोना के संक्रमण को लेकर आवश्यक कदम उठाए. वहीं ये जिम्मेदारी डॉक्टर की भी है कि वो खुद को इस लिहाज से प्रशिक्षित करे और संक्रमण से बचे रहने के लिए आवश्यक कदम उठाए. दरअसल शीर्ष अदालत में आरुषि जैन नाम की एक डॉक्टर की ओर से दाखिल की गई याचिका में स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अस्पताल के नजदीक रहने की समुचित व्यवस्था करने की मांग की गई थी.

इसके बाद में याचिकाकर्ता ने हलफनामा दाखिल कर 15 मई की स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस पर सवाल खड़े किए थे. याचिकाकर्ता ने 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म किए जाने पर सवाल उठाए थे. अदालत द्वारा सरकार से जवाब तलब करने के बाद सरकार ने अपना जवाब दायर किया है. हलफनामे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर स्वास्थ्यकर्मी सभी जरूरी एहतियात का पालन करते है, PPE किट पहनते है तो वो किसी भी संभावित जोखिम से बचेंगे. बाकि  कोरोना अधिक तेजी से फैल रहा है, वहां पर 14 दिन क्वारंटाइन वाला नियम अभी भी लागू है.

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