CBI के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ गृह मंत्रालय ने की ये सिफारिश
CBI के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ गृह मंत्रालय ने की ये सिफारिश
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CBI के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के विरुद्ध अपने ऑफिशियल पद का दुरुपयोग करने तथा संबंधित सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की अपील की है। बुधवार को अफसरों ने इस बारे में खबर दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नोडल मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (DOPT) को वर्मा के विरुद्ध जरुरी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए लिखा है।

वही अफसरों ने कहा कि यदि कार्रवाई को अनुमति दी जाती है, तो वर्मा की पेंशन तथा रिटायर्ड लाभों को अस्थायी अथवा स्थायी तौर पर जब्त करना सम्मिलित हो सकता है। बता दें कि CBI में अपने कार्यकाल के समय, 1979-बैच (सेवानिवृत्त) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी वर्मा, भ्रष्टाचार के दोषों को लेकर गुजरात-कैडर के IPS अफसर तथा उनके डिप्टी राकेश अस्थाना के साथ विवाद हुआ था। वर्मा एवं अस्थाना दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अस्थाना अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं।

वही एक सीनियर अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'वर्मा पर अपने ऑफिशियल पद का दुरुपयोग करने तथा सेवा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने उनके विरुद्ध जरुरी कार्रवाई की सिफारिश की है।' गृह मंत्रालय IPS अफसरों के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है। अफसरों ने कहा कि डीओपीटी ने गृह मंत्रालय की सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेज दी है, जो IPS अफसरों की भर्ती है। 

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