हिट एंड रन केस : किसी भी गवाह ने नहीं कहा की सलमान गाड़ी चला रहे थे
हिट एंड रन केस : किसी भी गवाह ने नहीं कहा की सलमान गाड़ी चला रहे थे
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बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान के वकील ने आज बम्बई हाई कोर्ट में दलील दी कि अभिनेता पर चल रह हिट एंड रन मामले के किसी भी चश्मदीद गवाह ने अभी तक यह नहीं कहा है कि वह कार चला रहे थे. हाई कोर्ट सलमान की ओर से दायर एक अपील पर सुनवायी कर रहा है जिसे सत्र अदालत ने गत मई महीने में गैर इरादतन हत्या के लिए पांच वर्ष की सजा सुनायी है. 28 सितम्बर, 2002 को कार मुंबई के बांद्रा उपनगरीय क्षेत्र में एक बेकरी से टकरा गयी थी जिसे कथित तौर पर सलमान खान चला रहे थे. इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे जो कि पटरी पर सो रहे थे.

सलमान के वकील अमित देसाई ने आज यह दलील दी कि पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है. वकील ने कहा कि मामले के प्रमुख चश्मदीद गवाह गायक कमाल खान से निचली अदालत में अभी जिरह नहीं की गई है. अभियोजन ने उस चिकित्सक को खोजा और पेश किया जिसने मृतक की पोस्टमार्टम की थी लेकिन कमाल खान को नहीं खोजा. देसाई ने कहा कि इसके अलावा किसी भी चश्मदीद गवाह ने यह नहीं कहा कि उसने सलमान खान को कार चलाते हुए देखा. उन्होंने केवल यह बताया कि उन्होंने दुर्घटना के बाद उन्हें कार की किस ओर से बाहर निकलते देखा. न्यायमूर्ति ए आर जोशी इस विषय पर कल भी दलीलें सुनेंगे.

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