हत्या के मामलों में दोषी 'रामपाल' को हिसार कोर्ट ने किया बरी, जानिए पूरा मामला
हत्या के मामलों में दोषी 'रामपाल' को हिसार कोर्ट ने किया बरी, जानिए पूरा मामला
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हिसार: हिसार की कोर्ट ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल (Rampal) समेत 5 लोगों को बरी करने के आदेश दिए हैं. अदालत का ये फैसला बरवाला में संत लोक आश्रम में हुए उपद्रव मामले से संबंधित ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक मामले को लेकर है. अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए रामपाल सहित पांच आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है. सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और राजेद्र फिलहाल हिरासत में हैं. वहीं विजेंद्र और बलजीत जमानत पर थे, जबकि इस मामले मे अन्य आरोपी ओमप्रकाश का निधन हो चुका है.

बता दें कि वर्ष 2006 में रामपाल के हिसार के बरवाल आश्रम को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. रामपाल के समर्थकों ने हिसार अदालत में हगांमा किया था, जिसके कारण पुलिस ने उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था और ये मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया था.  इसके बाद 2013 में करोथा गांव में कब्जे को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दो गुटों में मारपीट हो गई थी. इसी दौरान दो लोगों की जान चली गई थी. मौत के मामले में उन्हें कोर्ट में पेश होना था. 

नवंबर 2014 में कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और 10 नवंबर को रामपाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. इसके बाद रामपाल के समर्थकों ने उन्हें बीमार बताकर कोर्ट में पेश नहीं होने दिया था.  19 नवंबर को पुलिस ने रामपाल को अरेस्ट करना चाहा तो उसी दौरान समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी. इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने 20 नवंबर को आश्रम खाली करवा कर अपने कब्जे में ले लिया था. 11 अक्टूबर 2018 को हत्या के मामलों में रामपाल सहित 22 लोगों को दोषी पाया गया था. इन्हें इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जबकि देशद्रोह के मामले में अभी भी अदालत में सुनवाई जारी है.

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