हिमाचल के CM वीरभद्र सिंह का केस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर
हिमाचल के CM वीरभद्र सिंह का केस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर
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नई दिल्ली : आय से अधिक संपति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का केस अब हिमाचल हाई कोर्ट की जगह दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा जाएगा। इस केस को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एफएमआई कलीफुल्ला और जस्टिस य़ू यू ललित की बेंच ने यह कहते हुए ट्रांसफर किया है कि न्याय के हित में और न्यायपालिका को किसी भी शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस याचिका को दिल्ल हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है। हांलाकि इस पर न्यायधीश ने अपनी कोई भी व्यक्तिगत राय नही दी है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाइ कोर्ट के जजों को और मामले की जाँच कर रहे सीबीआई के वकीलों को पुरानी सभी आरोपों को हटाने का निर्देश दिया है। इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने यह कहा है कि इससे पब्लिक में गलत संदेश जाएगा कि राज्य की न्यायपालिका इस सुनवाई के लिए सक्षम नही है। सिब्बल इस केस में वीरभद्र के वकील है।

सिब्बल की इस दलील को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि वह न्यायिक हितों के मद्देनजर अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके इसे दिल्ली ट्रांसफर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वीरभद्र औप सीबीआई की उन याचिकाओं पर प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें और उनकी पत्नी को इस मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा न दिया जाए।

हांलाकि बेंच ने उस याचिका पर रोक नही लगाई थी जिसमें कहा गया था कि वीरभद्र और उनके परिवार को गिरफ्तारी से बचाया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले में पूछताछ से पहले वो न्यायलय को सूचित करे। 

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