हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को 10 मई से जगह लेने के लिए और सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की। राज्य में बढ़ते मामलों ने चिंता व्यक्त की है कि ऐसी स्थिति के कारण सार्वजनिक परिवहन निलंबित कर दिया जाता है और दैनिक आवश्यकताओं या आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को भी संशोधित प्रतिबंधों के साथ निर्देशित किया जाएगा।
नवीनतम अधिसूचना में कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं एक दिन में केवल तीन घंटे के लिए खुली रहेंगी और उसी का समय संबंधित उपायुक्तों द्वारा तय किया जाएगा। एक अधिकारी ने पीटीआई समाचार एजेंसी के हवाले से कहा, "अगले आदेश तक सभी सार्वजनिक परिवहन निलंबित रहेंगे और निजी वाहनों को केवल आपातकालीन सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।"
प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 मामलों व कोविड से मृत्यु में हो रही वृद्धि के मद्देनजर हमारी सरकार ने राज्य में जारी कोरोना कर्फ्यू के तहत आगामी 10 मई से कुछ और सख्त पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है।
इस संबन्ध में आज हमने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई तथा अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश दिए। pic.twitter.com/EwbLZYkV58
— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) May 8, 2021
ये सख्त प्रतिबंध 10 मई को सुबह 6 बजे से लागू होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि ये निर्णय वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लिया गया है। इस बीच, राज्य ने शनिवार को 5424 कोरोना मामलों की अपनी सबसे तेज एकल-दिवसीय स्पाइक दर्ज की, जो संक्रमण को 128330 तक ले गई, जबकि 37 और अधिक घातक लोगों ने मरने वालों की संख्या 1817 तक पहुंचा दी। वर्तमान में राज्य में 31893 कोरोना मामले हैं।
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