बीजेपी अभियान सदस्यता अभियान पर हाई कोर्ट ने उठाया ये कदम
बीजेपी अभियान सदस्यता अभियान पर हाई कोर्ट ने उठाया ये कदम
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 सदस्‍यीय पीठ ने ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख  अपना चुके  है. हाई कोर्ट ने प्रश्न किया है कि जब शादी समारोह और अंत्येष्टि में लोगों का आंकड़ा निर्धारित है तो शहर में इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किस व्यक्ति ने दी. कार्यक्रम में सुरक्षित शारीरिक दूरी किस ओर दिखाई दे रही है. सुनवाई के मध्य अतिरिक्त महाधिवक्ता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का वक़्त  मांगा.

तलब की एक्‍शन रिपोर्ट: अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश  जारी किया कि कोरोना वायरस को लेकर सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन का यदि कोई उल्लंघन करता है और कलेक्टर और SP के पास शिकायत आती है तो उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाने वाली है. हाई कोर्ट ने बीजेपी के सोमवार के कार्यक्रम को लेकर भिंड के कलेक्टर व SP से 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने की मांग की. जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करना होगा. अधिवक्ता हेमंत राणा ने हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में इस बारे में जनहित याचिका दर्ज की थी.

तो किसकी जिम्मेदारी होगी: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने सुनवाई के बीच तर्क दिया कि ग्वालियर में कोविड-19 वायरस का संक्रमण तेज गति से बढ़ता जा रहा है. प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं. संक्रमण के चलते दूसरे कोई कार्यक्रम रुक चुके है. ऐसे में बीजेपी ने शहर में अपना सदस्यता अभियान शरू कर दिया ही. शहर के भिन्न भिन्न इलाकों में तीन दिनों तक लगातार कार्यक्रम किए. याचिका में कहा गया है कि बीजेपी के इस कार्यक्रम से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा है. आस पास के क्षेत्रों  से कार्यकर्ताओं को शहर में लाया गया. ऐसे में यदि कोविड-19 फैलता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी.

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