कोचिंग हब में आत्महत्याओं पर कोर्ट ने उठाए सवाल
कोचिंग हब में आत्महत्याओं पर कोर्ट ने उठाए सवाल
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जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोटा के कोचिंग हब बनने के बाद इसके सुसाईड हब बनने और इससे निर्मित होने वाले तनाव से विद्यार्थियों की आत्महत्याओं की घटनाओं पर संज्ञान लिया है। इस मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया। जिसमें निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के कदम उठाने के मामलों में दो सप्ताह में ही अपना उत्तर दे दे।

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजित सिंह की अध्यक्षता में न्यायिक पीठ ने यह आदेश दिया। इस तरह का आदेश राज्य के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीपी और कोटा के कलेक्टर एसपी को नोटिस जारी कर दिया गया है।

दरअसल यह आदेश ऐसे समय आया है जब राज्य में विद्यार्थियों की आत्महत्याऐं बढ़ी हैं। एक छात्र ने ऐसे समय ही आत्महत्या की जब प्रशासन की ओर से मस्ती की पाठशाला का आयोजन किया। विद्यार्थियों से तनाव मुक्त रहने की अपील भी की गई है। 

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