Sep 30 2016 02:15 PM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने यह कहा है हालांकि राज्य में शराब के कारण अपराधों में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन जिस तरह से इस कानून का दुरूपयोग होने की जानकारी मिल रही है, वह कोर्ट की नजर में ठीक नहीं है।
गौरतलब है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में शराबबंदी कानून को लागू किया है। कोर्ट ने इस कानून को एक मामले की सुनवाई करते हुये गैरकानूनी बताया है। मालूम हो कि नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले पूरे राज्य में शराब की बिक्री, शराब रखने और पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का वादा किया था और इसके चलते ही उन्होंने राज्य में शराबबंदी कानून को लागू कर दिया।
हालांकि इस कानून को लेकर विपक्षी दलों, विशेषकर बीजेपी ने विरोध दर्ज कराया था, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने अपने फैसले को कायम रखा। बीजेपी नेताओं का यह कहना था कि वे शराबंदी कानून के विरोध में नहीं है लेकिन इस कानून का असर सबसे अधिक गरीब वर्ग पर पड़ेगा क्योंकि पुलिस कानून की आड़ में किसी की सुनेगी नहीं।
शराबबंदी के बाद भी नशे की गिरफ्त में बिहारी युवा, हुई 13 की मौत
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED