अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक
अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक
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श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को गिरफ्तार किए जाने के आदेश को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसे जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाना था। जस्टिस एम ए अत्तार की बेंच ने राज्य सरकार के आलम को गिरफ्तार करने के आदेश को खारिज कर दिया। इससे पहले सरकार इसी अधिनियम के तहत आलम को हिरासत में रख चुकी है।

इसी साल जम्मू हाइ कोर्ट के जज हसनैन मसूदी द्वारा इसी साल अगस्त में दिए गए आदेश पर जम्मू के कोठबलवल जेल से रिहा किए गए आलम को सितंबर में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साल मार्च में जम्मू में गठबंधन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आलम को रिहा करा दिया था।

आलम ने मार्च में जेल से रिहा होते ही अप्रैल में अपने नेतृत्व में एक रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। इसके बाद अधिकारियों ने उसे जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया और कोठबलवल जेल भेज दिया।

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