'आप' के विज्ञापन पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार
'आप' के विज्ञापन पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार
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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत दिल्ली की आप सरकार को बड़ी राहत दी है, खबर के अनुसार हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार के उस विज्ञापन के प्रसारण और प्रचार अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आप के इस विज्ञापन को अन्य विपक्षी दलों की पार्टियों ने कथित तौर पर जनता के पैसे की बर्बादी करने और अरविंद पर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का महिमामंडन करने का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वे इस बात का निर्देश लें कि उन्होंने मई 2015 में सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर क्या कदम उठाए हैं। 

इसके बाद ही हाईकोर्ट इस बारे में आई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बारे में सोचेगा। बुधवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के विज्ञापन के विरोध में दायर की गई कांग्रेस नेता अजय माकन की जनहित याचिका पर सुनवाई की। माकन ने इस याचिका में दिल्ली सरकार के हाल ही में प्रसारित किए जा रहे ऑडियो विजुअल विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की थी।

इसके अलावा मानक ने दिल्ली सरकार को किसी भी मौजूदा या आगे प्रसारित किए जाने से रोकने के भी निर्देश देने का आग्रह किया था। माकन ने दावा किया था कि ये विज्ञापन सरकारी विज्ञापन दिशा निर्देशों का उल्लंघन हैं। व आप पार्टी इसका दुरूपयोग कर जनता को बेवकूफ बना रही है. अदालत ने कहा कि वह इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई करेगी।
 

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