आॅड-ईवन फाॅर्मूले को हाईकोर्ट की हरीझंडी
आॅड-ईवन फाॅर्मूले को हाईकोर्ट की हरीझंडी
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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की राज्य सरकार को राहत दी है। हालांकि न्यायाधीशों के निर्णय ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है लेकिन आमजन में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करने की आदत डलेगी। उनका कहना था कि आॅड और ईवन फाॅर्मूले को लेकर प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाई गई यह योजना 15 जनवरी तक लागू की जा सकेगी। कोर्ट के आदेश के बाद योजना को 15 जनवरी तक यथावत रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने के ही साथ इसमें हस्तक्षेप करने से भी इंकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हें और कहा है कि वे लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान दें। आॅड-ईवन योजना से प्रदूषण कम किए जाने का दावा भी दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। 15 जनवरी के बाद इस फाॅर्मूले को जारी नहीं किया गया है। इसका निर्णय शहर के लोगों के मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। 

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध किया था। दोनों पार्टियों ने कहा था कि सरकार लोगों से छलावा कर रही है। दिल्ली भाजपा के सचिव सतीश उपाध्याय ने कहा कि यदि परिणाम अच्छे हैं तो यह योजना जारी नहीं रखी जा रही। सरकार भरोसे के लायक नहीं है। प्रदूषण के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं। 

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