हाईकोर्ट ने दिए टीआई पर नामजद FIR दर्ज़ करने के आदेश
हाईकोर्ट ने दिए टीआई पर नामजद FIR दर्ज़ करने के आदेश
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इंदौर। सीपी शेखर नगर विवाद में वकील से मारपीट पुलिस को महंगी पड़ी। हाईकोर्ट ने सोमवार को पंढरीनाथ और छत्रीपुरा थाना प्रभारियों के विरुद्ध 7 दिन में नामजद FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी वीडियो और फोटो के आधार पर मारपीट करने वाले अन्य दोषियों की पहचान कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होना है।

हाल ही में कुछ दिनों पूर्व सीपी शेखर नगर में शिफ्टिंग करते समय युवक की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे वकील हेमंत परमार के साथ पुलिस ने जमकर मारपीट की थी। वकील ने पुलिसकर्मियों से कहा भी कि वे सीपी शेखर नगर के रहवासियों की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और पूछताछ में सहयोग को तैयार हैं, इसके बाद भी पुलिस उनके साथ मारपीट करती रही। साथी के साथ मारपीट के बाद आक्रोशित वकीलों ने इस मामले में हाईकोर्ट में लेटर पीटिशन दायर की थी। 22 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने जूनी इंदौर सीएसपी शशिकांत कनकने को मारपीट के जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा था। वीडियो और फोटोग्राफ उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में नामजद FIR दर्ज़ करने के बजाए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

सोमवार को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शुभदा वाघमारे और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ में हुई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव अनिल ओझा और सह सचिव मनीष यादव ने कोर्ट में शपथ-पत्र पर बताया कि पीड़ित वकील की ओर से जिम्मेदारों के नाम बताने के बावजूद अज्ञात लोगों पर मुकदमा दायर कर लिया गया। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील जैन ने कहा की 7 दिन में मामले की तफ्तीश पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेंगे। इस पर युगलपीठ ने 7 दिन में छत्रीपुरा टीआई आरडी कानवा और पंढरीनाथ टीआई संजू कामले के खिलाफ 7 दिन में नामजद FIR दर्ज करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

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