पुजारी को ज़िंदा जलाने के मामले में गहलोत सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस, इस तारीख तक मांगा जवाब
पुजारी को ज़िंदा जलाने के मामले में गहलोत सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस, इस तारीख तक मांगा जवाब
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जयपुर: राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 23 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा है. इस मामले में एक PIL दाखिल की गई थी, जिसमें परिवार को सुरक्षा देने की मांग के साथ आरोपियों को बचाने को लेकर शिकायत की गई थी. 23 अक्टूबर को महाधिवक्ता को इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पेश होने के लिए कहा है.

उल्लेखनीय है कि जमीन विवाद में दबंगों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल छिड़ककर जिन्दा आग के हवाले कर दिया था. 80 फीसदी से ज्यादा जल चुके बाबूलाल वैष्णव का इलाज के दौरान जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में निधन हो गया था. पुजारी के परिवार वालों और गांव वालों ने अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए इंसाफ, 50 लाख मुआवजे और एक सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था.

पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या के 6 दिन बाद क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CBCID) ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी. CBCID की टीम बुकना गांव पहुंचकर मौका ए वारदात का निरिक्षण किया था. बता दें कि CBCID का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा कर रहे हैं.

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