हाई कोर्ट ने हेलमेट के सम्बन्ध में जारी किये नए निर्देश ,नहीं होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन अगर .....
हाई कोर्ट ने हेलमेट के सम्बन्ध में जारी किये नए निर्देश ,नहीं होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन अगर .....
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हेलमेट के उपयोग को लेकर समय - समय पर हाई कोर्ट द्वारा कई निर्देश दिए जाते रहे है इस ओर अब एक याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नया निर्देश जारी कर दिए है। कोर्ट ने सख्ती से वाहन निर्माता कंपनी और डीलर शिप को बार-बार दो पहिया वाहनों के साथ दो हेलमेट देने के निर्देश दिए है, यह निर्देश पहले भी कई बार दिए जा चुके है लेकिन इस मामले कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए है।इसके साथ ही यह भी कहा है की यदि डीलरशिप या निर्माता कंपनी द्वारा दो-पहिया वाहनों के ग्राहकों को दो हेलमेट मुहैया नहीं कराए जाएंगे, तो वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और परिवहन कमिश्नर को 6 हफ्तों का समय दिया है और कहा है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम (सीएमवीआर), 1989 का सख्ती से पालन किया जाए।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की समाजसेवी कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज और मनीष सिंह चौहान द्वारा सीएमवीआर के बड़े पैमाने पर उल्लंघन पर पीआईएल दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा है कि क्या नियमों को सख्ती से पालन किया जा रहा है? वर्तमान समय में वाहन वितरित करते समय ग्राहकों को एक हेलमेट प्रदान किया जा रहा है।याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से यह अपील की है कि वह राज्य परिवहन मंत्रालय को निर्देश दे कि आरटीओ और दायर की गई रिपोर्ट्स के खिलाफ जांच कराई जाए। इसके साथ ही ऐसे डीलरों और निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करें जो ग्राहकों को हेलमेट प्रदान करने में विफल रहे है।

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