बिना सैलरी पाएं 13 सालों से पढ़ा रहे शिक्षक के पक्ष में हाई कोर्ट, स्कूल को दिए कड़े आदेश
बिना सैलरी पाएं 13 सालों से पढ़ा रहे शिक्षक के पक्ष में हाई कोर्ट, स्कूल को दिए कड़े आदेश
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पिछले 13 सालों से एक शिक्षक बिना सैलरी मिले ही पढ़ता रहा और अपने हक़ के लिए सब्र करते हुए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करता रहा. कोर्ट ने फैसला शिक्षक के पक्ष में सुनाया और उनको सारे पैसे दिए जाने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोलार गोल्ड फील्ड्स स्थित स्कूल, टीचर के सारे पैसे तीन महीने के अंदर दे. ऐसा ना होने की स्थिति में तहसीलदार को स्कूल की संपत्ति सीज करने और उसकी नीलामी करके पैसे वसूलने के भी निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि एल विद्यावती 1992 में अरविंद थय्यर गर्ल्स हाई स्कूल में नियुक्त किये गए थे. जिसके बाद इन्हे यहां अगले 13 सालों तक एक भी रूपए सैलरी के रूप में नहीं मिले.

सैलरी तो दूर की बात है, स्कूल प्रशासन ने उन्हें ना तो उन्हें अन्य कोई सुविधा दी न ही उनकी नौकरी को रेगुलर किया गया है. अगस्त 2001 में शिक्षा विभाग ने उनके अपॉइंटमेंट को खारिज कर दिया. अंत में विद्यावती को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा. कोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश को खारिज करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को सही फैसला सुनाने के निर्देश दिए. इसके अलावा अदालत ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए. कोर्ट ने कहा, 'यह पता लगाया जाए कि यह मैनेजमेंट की वजह से देरी हुई है या फिर अधिकारी इसके लिए जिम्मेदारी हैं.'

हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया, 'याचिकाकर्ता ने स्कूल और बच्चों को ईमानदारी और मेहनत से लंबे समय तक अपना योगदान दिया लेकिन स्कूल उनके काम को मानने को तैयार नहीं. यह नैचरल जस्टिस के खिलाफ है. 10 साल से ज्यादा काम करने का एक बी पैसा नहीं मिला है.'

 

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