नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह मान लिया है कि हेल्पलाईन नंबर 100 पर डायल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है। इस मामले में न्यायाधीश की काॅल पर किसी तरह का जवाब नहीं दिया जाता है। हालात ये रहे कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा काॅल कर इस सुविधा का परीक्षण किया गया तो किसी ने फोन रिसीव ही नहीं किया।
इस पर मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ द्वारा कहा गया कि यह एक गंभीर मसला है। यह जनता के लिए है यदि आपातकाल में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो फिर इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। न्यायिक पीठ द्वारा इस पत्र का उल्लेख किया गया कि इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने भेजा।
न्यायाधीश ने हेल्पलाईन नंबर पर फोन भी किया था। दरअसल वे ट्रैफिक जाम में फंस गए थे ऐसे में उन्होंने 100 डायल किया लेकिन फिर भी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। ऐसे में उनहोंने पुलिस अधिकारियों को पत्र भेज दिया। इसके बाद न्यायालय की न्यायपीठ ने उनके पत्र को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई की।