खेल संहिता का हुआ उल्लंघन, गैरकानूनी तरीके से पद हुए सृजित, हाई कोर्ट में मिली चुनौती
खेल संहिता का हुआ उल्लंघन, गैरकानूनी तरीके से पद हुए सृजित, हाई कोर्ट में मिली चुनौती
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नेशनल स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन कर हॉकी इंडिया में आजीवन मेंबर, आजीवन अध्यक्ष तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे पद सृजित करने के नेशनल स्पोर्ट्स आर्गेनाइजेशन के ज्ञापन को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. 1975 वर्ल्ड कप में गोल्ड मैडल हासिल करने वाली इंडियन हॉकी टीम के मेंबर असलम शेर खान द्वारा दर्ज याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने खेल मंत्रालय, हॉकी इंडिया तथा मेंबर के रूप में नियुक्त नरेंद्र ध्रुव बत्रा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त इलेना नॉर्मेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

साथ ही याचिका पर आगामी सुनवाई 28 सितंबर को होगी. असलम ने नेशनल स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन कर हॉकी इंडिया में आजीवन सदस्य, आजीवन अध्यक्ष तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद बनाए जाने के ज्ञापन को स्थगित करने की मांग की है. एडवोकेट गोपाल संकरनारायण के जरिये दर्ज याचिका में असलम ने कहा कि संहिता के नियम, इसके आदेश तथा गाइडलाइन का उल्लंघन कर स्पोर्ट्स ऑर्गनाइज़ेशन ने उक्त तीन पद सृजित किए हैं.

वही खेल संहिता के मुताबिक, सात मेंबर तथा तीन अतिरिक्त मेंबर की नियुक्ति का प्रावधान है. आजीवन सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है. उन्होंने दलील दी कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन में भी आजीवन मेंबर का पद सृजित करने के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय पूर्व में निरस्त कर चुकी है. वही अब इसमें परिवर्तन किये जा सकते है.

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