हाईकोर्ट ने नव वर्ष पर लगाई पटाखे छोड़ने पर पाबंदी
हाईकोर्ट ने नव वर्ष पर लगाई पटाखे छोड़ने पर पाबंदी
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फरीदकोट : नववर्ष के आते ही लोग नववर्ष की अगवानी में लग गए है. इस समय पर लोग अपने ख़ुशी का इजहार पटाके जला के करते है जिसके चलते उसमें से निकलने वाले धुएं के कारण वायु में कार्बन की मात्रा बढती है, इसी के कारण वायु प्रदूषण होता है. इसी के चलते पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है.

उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण देखते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जो जनवरी के अंत तक मान्य रहेगा. माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट पटीशन नंबर 23458 ऑफ 2017 के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट राजीव पराशर द्वारा फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए विवाह शादियों व नव वर्ष के मौके पर पटाखे चलाने पर मनाही का हुक्म लागू किया गया है.

हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा है कि कानून लागू करवाने वाली संस्थाएं इन आदेशों की पालना को सुनिश्चित करें. यह अंतरिम आदेश केस की अगली सुनवाई 11 जनवरी तक लागू रहेगें. केस की सुनवाई के दौरान कहा कि वायू प्रदूषण के यह हालात हैं कि श्रीलंकाई खिलाड़ी दिल्ली के मैदान में उल्टियां कर रहे हैं और हम ऐसे में प्रदूषण की समस्या को लेकर आंखे बंद नहीं कर सकते. इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिवाली और गुरुपर्व पर केवल 3-3 घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी थी और पटाखों के लाईसेंस भी पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत ही जारी करने के आदेश दिए थे.

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