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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में तंबाकू निर्माता और विक्रेताओं को राहत दी है। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित कर इसके विक्रय को रोक दिया गया था मगर बाद में टोबैको मैंन्यूफैक्चरर ने टोबैको बैन को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 मई तय की है।
इस दौरान कहा गया है कि अगली सुनवाई तक तंबाकू विक्रेताओं और निर्माताओं के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। याचिका में सरकार की याचिका रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, खैनी, जर्दा आदि तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है मगर तंबाकू विक्रेताओं द्वारा लगाई गई याचिका में वकील के माध्यम से कहा गया कि सरकार को फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन को जारी करने का अधिकार नहीं है।