हाई कोर्ट ने मांगा पुलिस अधिकारीयों पर एफआईआर का ब्योरा, भेजा नोटिस
हाई कोर्ट ने मांगा पुलिस अधिकारीयों पर एफआईआर का ब्योरा, भेजा नोटिस
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चंडीगढ़: देश के राज्य पंजाब में एफआईआर दायर होने के चलते एक पुलिस को एसएसपी द्वारा बर्खास्त करना पंजाब पुलिस के सभी अधिकारीयों के लिए महंगा पड़ गया. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के उन सभी अधिकारीयों की लिस्ट मांग ली है, जिनके विरुद्ध एफआईआर दाखिल है.

साथ ही पंजाब पुलिस के बर्खास्त पुलिस सुरजीत सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए बताया कि उस पर एक FIR दायर हुई थी. FIR दायर होने के पश्चात् इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उसे सर्विस में रखने के आदेश जारी किए थे. एसएसपी ने उस आदेश को अनदेखा करते हुए, उसे बर्खास्त करने के निर्देश जारी कर दिए. वही याचिकाकर्ता ने कहा कि सिर्फ आपराधिक केस लंबित होने की वजह से बर्खास्त किया जाना उसके साथ न्याय नहीं है. 

आगे याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब पुलिस के कई अफसर ऐसे हैं, जिन पर FIR दायर हैं, इसके बाद भी वह ड्यूटी पर तैनात हैं. ऐसे में पंजाब पुलिस के अधिकारीयों तथा जवानों में अंतर करना उचित नहीं है. हाई कोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए उत्तर मांगा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के तर्क में दम है, ऐसे में पंजाब गवर्मेंट अगली सुनवाई पर यह बताए कि पंजाब पुलिस के कितने अधिकारीयों पर एफआईआर दायर है, जिन अधिकारीयों पर एफआईआर दाखिल है वह किस पद पर उपस्थित हैं, तथा साथ ही तत्कालीन में वह कहां तैनात हैं. इसी के साथ अब देखना ये है की अधिकारीयों द्वारा क्या जवाब दिया जाता है.

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