Oct 22 2016 05:26 PM
महाराष्ट्र - महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में खुलासा किया कि हेमा मालिनी ने डांस एकेडमी खोलने के लिए दी गई जमीन को ठुकरा दिया है. उन्होंने कोई ज़मीन नहीं ली है. इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने दावा किया था कि अभिनेत्री हेमामालिनी को एकेडमी खोलने के लिए बहुत ही मामूली कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी.
इस मामले में सरकार की बात पर यकीन करते हुए.मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवंटित भूमि को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निराकृत कर दी.
उल्लेखनीय है कि पूर्व पत्रकार केतन तीरोदकर की इस याचिका पर सुनवाई की.पीठ ने कहा कि सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे के बयान को देखते हुए कहा कि इस याचिका में अब कुछ भी नहीं बचा है. यह कहकर याचिका का निपटारा कर दिया. हालाँकि न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता को यह छूट जरूर दे दी कि अगर भविष्य में जमीन से संबंधित कोई भी नई बात पता चलती है तो वह नई याचिका दाखिल कर सकते हैं.
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