आ गए हैं बाइक चलाने के नए नियम, पढ़ लें वरना हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित
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सड़क परिवहन मंत्रालय ने बीते बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों (Child below 4 Year) को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया। इस नियम के तहत बच्चों के लिए सुरक्षा हेलमेट (Security Helmet) और सुरक्षा बेल्ट (हार्नेस) का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। आप सभी को बता दें कि अब बाइक चलाने के नए नियम आ गए हैं। वहीं नए नियमों के अनुसार चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने के लिए मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। आप सभी को बता दें कि यह सभी नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद लागू होंगे।

वहीं दूसरी तरफ मंत्रालय ने कहा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ 'जोड़ने' के लिए किया जाएगा। आप सभी को हम यह भी बता दें कि बीते साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था इसमें वाहन चलाने वालों को बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था।

30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं- हाल ही में जारी किये गए एक अन्य बयान में मंत्रालय ने कहा कि, ' खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं।'

आदेश के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना- आप सभी को बता दें कि दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है। कहा जा रहा है नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है।

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