विजय माल्या की अवमानना मामले की सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित
विजय माल्या की अवमानना मामले की सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​के एक मामले में अदालत से तथ्य छिपाने के दोषी पाए गए भगोड़े टाइकून विजय माल्या के खिलाफ अवमानना ​​मामले की सुनवाई बुधवार को टाल दी.

न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र एस भट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामला स्थगित कर दिया गया है। माल्या को अदालत के फैसले की अवहेलना में अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर हस्तांतरित करने के बाद अदालत की अवमानना ​​​​का दोषी पाया गया था, और उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कई बार तलब किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को अपने खिलाफ अवमानना ​​के मामले में माल्या को खुद या वकील के जरिए पेश होने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत स्वाभाविक निष्कर्ष पर जाएगी।

शीर्ष अदालत ने न्याय मित्र और मामले में अदालत की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता के साथ सहमति व्यक्त की, कि माल्या को सजा की मात्रा के मुद्दे पर मामले में अपना तर्क पेश करने का एक अंतिम मौका दिया जाना चाहिए।

गुप्ता की राय में, मामले को थोड़े समय के लिए इस परंतुक के साथ स्थगित कर दिया जाना चाहिए कि यह उनका (गुप्ता का) अंतिम अवसर है, और यदि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने या वकील के माध्यम से टिप्पणी करने का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो अदालत को मामले पर आगे बढ़ना चाहिए। हम सबमिशन के आधार पर दो सप्ताह का ब्रेक लेने जा रहे हैं।
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