PM की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को दिया ये आदेश
PM की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को दिया ये आदेश
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नई दिल्ली: पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई हुई. ये सुनवाई चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमन्ना के नेतृत्व वाली बेंच ने की, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला CJI एन वी रमन्ना की बेंच के समक्ष उठाया था. 

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने जांच कमेटी बनाई हैं, क्यों ना दोनों को तफ्तीश करने दी जाए. इसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार की समिति केवल सुरक्षा में चूक की जांच कर रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें. शीर्ष अदालत ने कहा कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं. यानी पीएम मोदी के रूट की तमाम जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है. अदालत ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, SPG और अन्य एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल को आवश्यक जानकारी देने के लिए भी कहा. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से भी सहयोग करने के लिए कहा गया है.

वहीं याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि यह सिर्फ कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि SPG एक्ट के तहत एक गंभीर मुद्दा है. सिंह ने कहा कि यह एक वैधानिक जिम्मेदारी है. इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती है. यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, महज कानून व्यवस्था का नहीं है और राज्य सरकार को वैधानिक स्तर पर इसकी अनुपालना करनी होती है. उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मसला है और पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है. इस मामले में स्पष्ट जांच आवश्यक है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी आवश्यक है. सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के पास इस मामले में अधिकार नहीं है कि वह छानबीन कराएं, यह विशेष तौर पर SPG एक्ट से संबंधित मुद्दा है और इस मामले में कोर्ट को जांच करानी चाहिए.

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