नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और RBI से माँगा हलफनामा

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और RBI से माँगा हलफनामा
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2016 में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर आज यानी बुधवार (12 अक्टूबर) को सुनवाई हुई। याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई नौ नवंबर को की जाएगी। बता दें कि वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया था, जिसके खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की गई है।

शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा है कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर 'लक्ष्मण रेखा' से अवगत है, किन्तु यह निर्धारित करने के लिए 2016 के नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी कि क्या यह मुद्दा सिर्फ "अकादमिक" अभ्यास बन गया है। जस्टिस एस ए नज़ीर के नेतृत्व वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि जब संविधान पीठ के सामने कोई मुद्दा उठता है, तो जवाब देना उसका कर्तव्य है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने कहा है कि जब तक नोटबंदी पर एक्ट को उचित तरीके से चुनौती नहीं दी जाती, तब तक यह मुद्दा अनिवार्य तौर पर अकादमिक रहेगा। विमुद्रीकरण अधिनियम 1978 में कुछ उच्च मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के लिए जनहित में प्रदान करने के लिए पारित किया गया था ताकि इकॉनमी के लिए नुकसानदायक, पैसों के अवैध ट्रांसक्शन की जांच की जा सके।

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